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Sahara Sebi Case में निवेश हुई रकम क्या सहारा को मिल सकेगी बापस, सहारा इंडिया रिफंड अपडेट

Sahara Sebi Case Latest Update : सहारा इंडिया परिवार बिपरीत परिश्थिति का सामना कर रहा जहा एक तरफ सहारा लगातार लीगल रूप से परेशानियों का सामना कर रहा है वही दूसरी तरफ सहारा इंडिया की सहकारिता समितियों पर सरकार एक्शन लेते हुए सभी प्रॉपर्टी की छानबीन करा रही है वही सहारा सेबी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानी थी वही यह सुनवाई लगातार तीन दिन चलनी थी। आपको बता दे की सहारा सेबी केस मामले में यह सुनवाई 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को होनी थी जो अब फिलहाल टाल दी गई है। 

सहारा सेबी केस के 24000 करोड़ का क्या होगा 

सहारा इंडिया को जबसे सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड खाते के अंतर्गत 24000 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश सुनाया था तबसे ही सहारा समेत उनके प्रबंधन को यह पूर्ण रूप से यकीन था की एक न एक दिन यह पूरा जमा पैसा सहारा को बापस किया जायेगा परंतु सहारा अपनी ही चाल में फस गई जहा सुब्रता रॉय को न इस 24000 करोड़ से एक तिनका मिल सका और न ही सुब्रत रॉय बाजी जीत पाए उलटे सहारा के चार लोगो के खिलाफ सेबी ने OFCD (Optionally Fully Covertible Debenture) फर्जी रूप से जारी करने की कार्यबाही करते हुए सेबी ने सहारा प्रमुख सहित चार अन्य लोगो से 6.57 करोड़ रूपये की राशि जुटा ली। 

यह भी पढ़े : सहारा इंडिया की सहकारिता समिति से रिफंड न्यूज़ पर सहारा का संदेश 

इसी के साथ सहारा अभी तक Sahara Sebi Refund अकाउंट में केवल Rs15,485.80 crore ही इस खाते में जमा करा पाया है जिसमे से करीब Rs 5,000 Crore की राशि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर स्टेटमेंट के बाद सहकारिता मंत्रालय को अलॉट कर दी गई है जिसके माध्यम से सहारा इंडिया की चार सहकारिता के निवेशको के भुगतान के लिए उपयोग की जानी है वही सहारा को उसमे से एक भी भूटी कोड़ी मिलने वाली नहीं है। 

यह भी पढ़े : चार महीने में होगा सहारा निवेशकों का भुगतान यह तैयारी हुई पूर्ण, सहकारिता मंत्रालय में हुई बातचीत  

आज सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली डेट 

सहारा इंडिया को यकीन था की आज की सुनवाई के दौरान सहारा के लिए कुछ अच्छा होने वाला है परंतु सुनवाई के पहले ही सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट रिलीज हो गया की जो माननिये इस मामले पर सुनवाई करने वाली थी उसके जज आज उपस्थित नहीं थे जिसके बाद अब सहारा को और लम्बा इंतजार करना पड़ेगा।    

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