Supreme Court Decision : भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के कंपनसेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Bhopal Gas Tragedy Latest News : भोपाल गैस त्रासदी आज भी मध्यप्रदेश के लिए वह कलंक हैं जिसने  मध्यप्रदेश नहीं बल्कि भारत में एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था। जहां पर 3000 से जाने इस भोपाल गैस त्रासदी में खत्म हुई थी। इसी के साथ कई परिवार इस गैस त्रासदी से पीड़ित हुए थे। हालांकि अब इस गैस त्रासदी मामले में केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले मांग की थी कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को यूनियन कार्बाईड फार्म की तरफ से 7,844 करोड रुपया और दिया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर फैसला आया है। 

कुछ यह बोले सुप्रीम कोर्ट के जज 

आपको बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच गठित हुई थी जिसमे आज मामले पर सुनवाई हुई है वही मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार पड़ी है। जहां पर पांच जजों की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में जो कुछ भी पॉइंट बताएं हैं उन पर अमल नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो भी बिंदु भोपाल गैस त्रासदी मामले में रखे हैं उस मामले के हिसाब से केवल फ्रॉड के मामले में ही केंद्र सरकार की बात सुनी जा सकती है। 

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मामले पर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी बिंदु इस मामले को लेकर बताए हैं वह दो दशक बाद क्यों बताएं गए है और केंद्र सरकार ने जो भी बिंदु बताए हैं वह 5 जजों की बेंच को सही नहीं लगे है जिसके कारण बेंच ने केंद्र सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। 

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