Sahara India Latest News : सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसायटीओं द्वारा निवेशकों को समय सीमा पर भुगतान नहीं किए जाने पर जबलपुर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने जबलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सहारा की प्रॉपर्टीओं की कुर्की की जाने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक न्यायालय में भी कहा गया था कि अपर कलेक्टर जबलपुरअधिकृत अधिकारी होंगे वही आदेश में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि कुर्की की कार्रवाई के लिए वित्तीय स्थापना कर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की जिले की सीमा के अनुसार सहारा कंपनी की सूचनाएं अपर कलेक्टर शहर जबलपुर को उपलब्ध कराई जाएं जिससे मध्यप्रदेश निवेशकों की अधिनियम के तहत सुनिचित कार्यबाही सहारा समूह पर की जाये जिससे निवेशकों को भुगतान मिल सके।
कलेक्टर न्यायालय के आदेश में यह बताया गया कि जिला संस्थागत वित्त अधिकारी अन आवेदक वित्तीय स्थापना की संपत्ति की कुर्की के लिए जबलपुर में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुनवाई एवं साक्ष्यों की परीक्षा के लिए अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत जानकारी प्रदान की जाएं। इसकी जानकारी प्रबंधक एवं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड लखनऊ के निर्देशक सहित क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहारा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के रसल चौक के माध्यम से उक्त प्राप्त राशि से निवेशकों को राहत दी जाएगी।
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