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सहारा सेबी मामले में आज यह आया फाइनल फैसला, Sahara India Supreme Court

Sahara India Latest News : भारत के कई लोगों का पैसा सहारा इंडिया की अलग-अलग टीमों के माध्यम से फंसा हुआ है वही लगातार हो रह कार्यबाही के बाद भी सहारा के निवेशकों का पैसा बापस नहीं मिल रहा है। सहारा सेबी केस से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनबाई हुई है वही आज वहाँ से क्या फैसला निकलकर आया है आज आपको बताने वाले है। 


डेस्क रिपोर्ट, सहरा सेबी केस : आज दिन भर से लोगों की नजर सहारा सेबी मामले की सुनवाई को लेकर दिख  रही थी। जहां पर लगातार लोगों ने सोशल मीडिया ओं के जरिए सहारा सेबी मुद्दे को लगातार सर्च किया वही हमारा न्यूज़ दुनिया सबसे पहले आपके लिए खबर लेकर आया है। तो इस खबर को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 

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क्या है मामला 

आज के तमाम सवालों के उत्तर भी आप लोगों को आज पता चल जाएंगे परंतु आज लोगों के बीच में एक बड़ी खामी थी कि लोगों को लग रहा था कि सहारा सेबी मुद्दे में 24000 करोड को लेकर चर्चा होने वाली है वही आज कोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार कोर्ट में आज का जो आर्डर आया है। उसके मुताबिक सुमित कुमार जयसवाल द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी वही हस्तक्षेप याचिका दिनांक 3:03.2021 को डाली गई थी वहीं आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से इस याचिका को डाला गया था वही इस याचिका पर 25.01.2022 को ही आवेदक की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदन में वापसी के लिए भी याचिका डाली गई थी। 

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आसान शब्दो में समझे...... क्या था मामला  

आपके लिए कोर्ट का ऑर्डर समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आसान भाषा में हम समझाएं तो सूत्रों के अनुसार मिली खबर के अनुरूप हमको यह पता चला है कि सुमित कुमार जयसवाल ने सहारा इंडिया के रियल स्टेट में अपना पैसा जमा किया था वही सहारा सेबी केस के चक्कर में उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था वहीं उन्होंने हस्तक्षेप याचिका के जरिए अपने भुगतान की मांग की थी वहीं या  तो उनकी मांग पूरी हो गई है वही या तो उनको पैसा मिल गया है। जिसके बाद उन्होंने अब याचिका को वापस लेने के लिए आवेदन किया था वही कोर्ट ने आज उस इ आवेदन को मानते हुए आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा आज कोर्ट में और कुछ नहीं हुआ। 

यह है आज का आर्डर 

कार्यालय प्रतिवेदन
यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री कौशल यादव, आवेदक "सुमित कृ. जायसवाल एवं अन्य" के अधिवक्ता ने दिनांक 03.03.2021 को हस्तक्षेप के लिए ई-आवेदन अर्थात आई.ए.डी संख्या 33170/2021 को दायर किया है। उन्होंने दिनांक 25.01.2022 ई-  आवेदक की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदन (यानी आईएडी 33170/2021) की वापसी के लिए दायर आवेदन यानी आई.ए. संख्या 11565/2022। उपर्युक्त मामलों में आईएडी संख्या 33170/2021 की वापसी के लिए आवेदन एलडी रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध है।  इस कार्यालय की रिपोर्ट के साथ न्यायालय दिनांकित जुलाई, 2022 के 28वें दिन।

Sahara India Matter Order Copy


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