पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के खिलाफ सुनाया अपना यह आदेश,सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ 2022 today
न्यूज़ रिपोर्ट,पटना : खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है जहां पर सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय आज पटना हाई कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके जिस पर टिप्पणी करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को अंतिम चेतावनी दी है एवं कल 13 मई 2022 को सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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निवेशकों की याचिका पर सुनवाई
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जज साहब का एक्शन
पटना हाईकोर्ट की श्री संदीप कुमार की एकल पीठ के समय अपने तगड़े एक्शन प्लान के साथ देख रही है जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया के स्थानों एवं सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय पर टिप्पणी करते हुए पटना हाईकोर्ट की श्री संदीप कुमार की एकल पीठ ने कहा कि सुब्रत रॉय कोर्ट से बड़ी नहीं है एवं वो कोर्ट में आने मैं उनको क्या तकलीफ हो रही है यह समझ नहीं आ रहा है एवं कल कोर्ट के सामने फिजिकली रूप से पेश हो और निवेशकों का भुगतान का पूरा ड्राफ्ट दें .
सहारा इंडिया ने तैयार किया अपनाया प्लान
जानकारी के मुताबिक निवेशकों का भुगतान करने के लिए सहारा इंडिया बोल रही है कि उसने पूरा डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लिया है वहीं आने वाले समय में वह भुगतान करने के लिए भी राजी हो रही है इसके साथ ही सहारा इंडिया के समूह की तरफ से बताया जा रहा है कि 50000000 एडवांस देने के लिए भी सहारा इंडिया तैयार है एवं बाकी के बचे भुगतान के लिए भी पूरी लिस्ट बनाई जा चुकी है एवं पूरा डाटा कलेक्ट किया जा चुका है जो कि कोर्ट के सामने जल्दी पेश किया जाएगा।
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क्या कल कोर्ट के सामने पेश होंगे सुब्रत रॉय
पटना हाईकोर्ट के तगड़े एक्शन के बावजूद सुब्रत रॉय सहारा पटना हाई कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं परंतु आने वाले समय में अगर सुब्रत रॉय कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए बिहार की पुलिस की टीम भेजी जाएगी एवं सुब्रत रॉय को उनके घर से पकड़कर पटना हाई कोर्ट लाया जाएगा वही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज़ दुनिया यूट्यूब चैनल समेत हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ दुनिया को फॉलो करें।
सुब्रत रॉय ने दिया ब्रेन सर्जरी का बहाना
जानकारी के मुताबिक सुब्रत रॉय ने एक बार फिर अपने मेडिकल का सर्टिफिकेट लगाया था जानकारी के उपरांत उनकी जनवरी माह में ब्रेन सर्जरी कराई गई थी जिसका एफिडेविट सुब्रत रॉय सहारा ने पटना हाईकोर्ट को दिया है परंतु पटना हाईकोर्ट ने उस को खारिज करते हुए सुब्रत रॉय को फिजिकली रूप से पेश होने का कड़क आदेश सुनाया है
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