न्यूज़ रिपोर्ट,शिवपुरी : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर दुबे एवं श्री तानाजी राव द्वारा सहारा इंडिया परिवार को निवेशक शुभ लखेरा को 7 परसेंट ब्याज के साथ जमा रकम लौटाने का आदेश दिया हैं। जानकारी के मुताबिक शुभम लखेरा ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला लगाया था जिसके बाद श्री गौरी शंकर दुबे और तनाजीराव की एकल पीठ ने सहारा प्रबंधक सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड आदि कंपनी को 7 परसेंट ब्याज के साथ जमा राशि लौटाने का आदेश कल दिनांक 22 अप्रैल 2022 को पारित किया है।
सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड में ₹7500 की धनराशि प्राप्त की गई थी बैंक कंपनी ने 24/4/2018 को जमा की थी। जवाब दें पूर्ण होने के बाद भी आवेदक द्वारा लगातार सारा प्रबंधक कार्यालय प्रवक्ता राशि प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा रहा था परंतु आवेदक को सहारा कंपनी द्वारा कुछ भी मदद नहीं दी जा रही थी जिसके बाद आवेदक ने अपने अधिवक्ता श्री जितेंद्र समाधिया से धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत माननीय उपभोक्ता फोरम में अपना मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय पारित कर 1 महीने के भीतर भुगतान करने के निर्देश पारित किए हैं। इसके साथ ही 7% ब्याज दर गया होगा वही 317 भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक से 1 महीने के भीतर आवेदक को सहारा कंपनी प्लांट में जमा की गई राशि ₹13100 संपूर्ण 7 परसेंट ब्याज के साथ लौटाने का आदेश माननीय न्याय पालिका की तरफ से दिया गया हैं।
0 Comments