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Patna Highcourt | सहारा इंडिया पर सुनबाई करते हुए पटना हाईकोर्ट का आदेश ,SEBI जल्द लौटाएगी निवेशकों को जमा राशि

 सहारा सेबी बिबाद पर सुनबाई करते हुए पटना हाई कोर्ट का भुगतान हेतु यह आदेश पारित किया गया है ,न्यूज़ दुनिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक


Sahara India File Photo : News Duniya
डेस्क रिपोर्ट ,पटना : सहारा इंडिया और सेबी(Sahara Sebi Case Latest News) का बिबाद काफी लम्बे दर्जे से चले आ रहे बिबादो में से एक बिबाद बन चूका है जहा पर सहारा इंडिया का सेबी(Securities and exchange board of india) के आरोप है सेबी उनका तक़रीबन 24000 करोड़ अपने पास रख के बैठी है वही सेबी का यह जबाब है की यह आदेश माननिये सुप्रीम कोर्ट का था और जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देगा जब तक यह पैसा निवेशकों को ब्याज सहित बापस नहीं देगा। 


निवेशकों की याचिका पर पटना हाई कोर्ट कर रहा सुनबाई 

जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया के निवेशकों की तरफ से की गई शिकायतों पर पटना हाई कोर्ट सुनबाई कर रहा है। सहारा इंडिया से पीड़ित हुए निवेशकों ने अपने भुगतान हेतु अब न्याय पालिका की मदद ली है जिसमे न्याय पालिका (माननिये पटना हाई कोर्ट ) की श्री संदीप कुमार की एकलपीठ ने कार्रबाई करते हुए सेबी के लीगल हेड को बुलाया था। 



करीबन डेढ़ से दो घंटे तक चली सुनबाई
 

पटना हाई कोर्ट में सुनबाई ख़त्म होने के बाद यह साफ़ जाहिर हो गया की सेबी और हाई कोर्ट दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। जानकारी के मुताबिक सुनबाई के दौरान सेबी के लीगल हेड के तरफ से अलग अलग तर्ज किये गए जिसपर पटना हाई कोर्ट ने सुनबाई भी करी। 

यह रहा हाई कोर्ट का भुगतान करने के संदर्भ में जबाब 

पटना हाई कोर्ट ने सुनबाई के दौरान बिहार का तर्ज रखते हुए कहा की बिहार की आधी आवादी गरीबो के श्रेणी में आती है वही सबसे ज्यादा इन गरीबो की राशि सहारा इंडिया की बिभिन्न स्चेमो में फसी है तो सेबी के लीगल हेड को इन गरीब निवेशकों के भुगतान करने हेतु आदेश पारित किया गया। वही अगली सुनबाई 20 अप्रैल को होनी है। 

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